Agreement: An agreement occurs when two minds meet upon a common purpose, i.e. they mean
Agreement: An agreement occurs when two minds meet upon a common purpose, i.e. they mean — अध्ययन नोट्स
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1.1 प्रस्तावना
व्याख्या1.1 प्रस्तावना
किसी भी व्यापारिक लेन-देन की नींव समझौते (Agreement) पर आधारित होती है। समझौता दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच आपसी सहमति से बनता है, जिसमें वे किसी विशेष उद्देश्य के लिए एकमत होते हैं। इस खंड में, हम समझौते की मूल अवधारणा, उसकी आवश्यकता और व्यापार में उसकी भूमिका को विस्तार से समझेंगे। व्यापारिक दुनिया में, जब भी दो पक्ष किसी वस्तु या सेवा के आदान-प्रदान के लिए सहमत होते हैं, तो वह एक समझौता कहलाता है। समझौता केवल तब ही वैध होता है जब दोनों पक्षों की सहमति स्वतंत्र, स्पष्ट और बिना किसी दबाव के हो। भारतीय संविदा अधिनियम, 1872 के अनुसार, समझौता वह है जिसमें एक पक्ष का प्रस्ताव (Offer) और दूसरे पक्ष की स्वीकृति (Acceptance) शामिल होती है। समझौते के बिना कोई भी संविदा (Contract) नहीं बन सकती, अतः यह कानूनी दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है।
- व्यापारिक लेन-देन की नींव समझौते पर आधारित होती है।
- समझौता दो या दो से अधिक पक्षों के बीच सहमति से बनता है।
- समझौते में प्रस्ताव और स्वीकृति दोनों आवश्यक हैं।
- भारतीय संविदा अधिनियम, 1872 समझौते की कानूनी व्याख्या करता है।
- समझौता बिना दबाव, धोखे या गलत जानकारी के होना चाहिए।
- समझौता संविदा बनने की पहली सीढ़ी है।
- 📌 समझौता (Agreement): दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच आपसी सहमति।
- 📌 प्रस्ताव (Offer): किसी कार्य को करने या न करने का संकेत।
- 📌 स्वीकृति (Acceptance): प्रस्ताव को मान लेना।
1.2 समझौते की परिभाषा
परिभाषा1.2 समझौते की परिभाषा
भारतीय संविदा अधिनियम, 1872 की धारा 2(ई) के अनुसार, 'समझौता' वह है जिसमें एक व्यक्ति का प्रस्ताव दूसरे व्यक्ति द्वारा स्वीकृत किया जाता है। अर्थात, समझौता = प्रस्ताव + स्वीकृति। समझौते की यह परिभाषा स्पष्ट करती है कि जब दो पक्ष किसी कार्य को करने या न करने के लिए सहमत होते हैं, तो वह समझौता कहलाता है। समझौता मौखिक, लिखित या आचरण द्वारा भी हो सकता है। समझौते के लिए दोनों पक्षों की सहमति आवश्यक है, और वह सहमति स्वतंत्र, स्पष्ट और बिना किसी दबाव के होनी चाहिए।
- समझौता = प्रस्ताव + स्वीकृति।
- भारतीय संविदा अधिनियम, 1872 की धारा 2(ई) में परिभाषित।
- समझौता मौखिक, लिखित या आचरण द्वारा हो सकता है।
- दोनों पक्षों की स्वतंत्र सहमति आवश्यक।
- समझौता कानूनी रूप से बाध्यकारी हो सकता है।
- 📌 समझौता (Agreement): प्रस्ताव और स्वीकृति का मेल।
- 📌 धारा 2(ई): समझौते की कानूनी परिभाषा।
1.3 समझौते के आवश्यक तत्व
अवधारणा1.3 समझौते के आवश्यक तत्व
कोई भी समझौता तभी वैध होता है जब उसमें कुछ आवश्यक तत्व उपस्थित हों। ये तत्व निम्नलिखित हैं: (1) दो या दो से अधिक पक्ष; (2) प्रस्ताव और स्वीकृति; (3) दोनों पक्षों की स्वतंत्र सहमति; (4) वैध विचार (Lawful Consideration); (5) वैध उद्देश्य; (6) कानूनी सं
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Legal Aspects of Business · Vardhman Mahaveer Open University
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